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‘मैं उनके नाम जानती हूं’: आरजी कर पीड़ित की मां विधायक रत्ना देबनाथ का कहना है कि ‘इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा’

'मैं उनके नाम जानती हूं': आरजी कर पीड़ित की मां विधायक रत्ना देबनाथ का कहना है कि 'इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा'
रत्ना देबनाथ का कहना है कि आरजी कर अपराध और उसे छिपाने वाले सभी लोगों को न्याय का सामना करना पड़ेगा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या पीड़िता की मां, भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने बुधवार को कहा कि वह अपनी बेटी की हत्या और कथित कवर-अप में शामिल लोगों की पहचान जानती हैं, उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा।एएनआई से बात करते हुए, देबनाथ ने कहा कि अपराध के लिए जिम्मेदार लोग और कथित तौर पर सबूत छिपाने वाले लोग सजा से नहीं बचेंगे।देबनाथ ने एएनआई को बताया, “जिन्होंने मेरी बेटी की हत्या की, वे इंसान नहीं हैं। मैं उनके नाम जानता हूं। जिन लोगों ने अपराध किया और सबूत छुपाए, वे सभी अपराधी हैं। उन्हें पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी।”उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की पहले की जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का निर्देश देने के कुछ सप्ताह बाद आई है।इससे पहले, 27 जून को पीड़िता के पिता शेखर रंजन देबनाथ ने कहा था कि तमन्ना खातून मामले में हालिया घटनाक्रम से उनका विश्वास मजबूत हुआ है कि उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को भी न्याय के दायरे में लाया जाएगा।उन्होंने कहा था कि जांच की उच्च न्यायालय की निगरानी से परिवार को नई उम्मीद मिली है। उन्होंने पिछली एसआईटी की कार्यप्रणाली की भी आलोचना की, जांच में देरी का आरोप लगाया और दावा किया कि परिवार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया था।पीड़िता के पिता के मुताबिक, हाई कोर्ट ने पहले की जांच को असंतोषजनक पाया और प्रगति के लिए एक महीने का समय देते हुए नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया।आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मामला 9 अगस्त, 2024 का है, जब 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव अस्पताल परिसर में एक सेमिनार कक्ष के अंदर पाया गया था। इस घटना के बाद डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और नागरिक समाज समूहों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्होंने पारदर्शी जांच और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की।21 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछली जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए नई एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था. सियालदह की एक अदालत ने भी कहा था कि जांच में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

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