उत्तराखण्ड

एसएसपी दून के निर्देशों पर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा ऑडिट के लिए दून पुलिस ने चलाया अभियान

पुलिस तथा अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने पीजी/हॉस्टल आदि स्थानों में फायर सुरक्षा का ऑडिट कर की बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की करी कार्यवाही

किरायेदारो का सत्यापन न कराने वाले 12 प्रतिष्ठान स्वामियों के विरूद्ध 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान कर किया 1,20,000 रू0 का जुर्माना।

अग्नि सुरक्षा प्रबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनियमितता बरतने पर दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी

देहरादून – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को सभी पीजी, हॉस्टल, होटलो आदि स्थानों पर अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाओं को चैक करते हुए लापरवाही बरतने वालो के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देशो के क्रम में  क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित पीजी, हॉस्टल व होटलो में अग्निशमन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमो द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत निवासरत बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों का सत्यापन करते हुए पीजी, हॉस्टल व होटलो आदि में अग्नि सुरक्षा हेतु किए गए प्रबंधों का ऑडिट किया गया।
इस दौरान सभी पीजी, हॉस्टल व होटलो आदि के प्रबंधकों/मालिकों व वहाँ नियुक्त कर्मचारियों को फायर सुरक्षा के संबंध जागरूक करते हुए उन्हें फायर उपकरणों की जानकारी दी गई।

चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा 178 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए अनियमितता मिलने एवं किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले 12 प्रतिष्ठान स्वामियों के पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान कर कुल 1,20,000/रूपये का जुर्माना किया गया। साथ ही प्रतिष्ठानो में अग्नि सुरक्षा हेतु किये गए प्रबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनियमितता मिलने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

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