श्रीनगर कोर्ट ने फारूक को पासपोर्ट के लिए एनओसी दी, शर्तें तय कीं

श्रीनगर: श्रीनगर की एक अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया, जिसमें कहा गया कि केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित होने से किसी व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने से स्वचालित रूप से नहीं रोका जा सकता है।पासपोर्ट के लिए अदालत की एनओसी की मांग करने वाले फारूक के आवेदन पर सीबीआई ने आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और “इस बात की प्रबल आशंका है कि वह विदेश में बस सकते हैं और कानून के चंगुल से भाग सकते हैं”।हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आदेश दिया कि श्रीनगर पासपोर्ट अधिकारी को एक वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने पर विचार करने के निर्देश के साथ एनओसी जारी की जाए, बशर्ते कि याचिकाकर्ता जेकेसीए मामले के अलावा किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं हो।अदालत ने आगे कहा कि फारूक को जम्मू-कश्मीर से बाहर या विदेश यात्रा के लिए श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।फारूक ने अपने आवेदन में कहा था कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उनके खिलाफ एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के बाद उनसे जेकेसीए मामले में बरी करने का आदेश या अदालत से एनओसी प्रस्तुत करने के लिए कहा था।एनसी अध्यक्ष ने तर्क दिया कि चूंकि मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को रोक दी गई थी, इसलिए वह बरी करने का आदेश सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें एनओसी दी जानी चाहिए।अदालत ने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया कि विदेश मंत्रालय की अधिसूचना ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगाती है जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला लंबित है। अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय की अधिसूचना “पूर्ण निषेध” नहीं लगाती है, लेकिन प्रकृति में नियामक है और “आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुसंगत बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है”।
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