National

HC ने नौकरी के बदले जमीन की एफआईआर रद्द करने की लालू की याचिका खारिज कर दी

HC ने नौकरी के बदले जमीन की एफआईआर रद्द करने की लालू की याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली: के लिए एक झटका राजद प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री इसलिए प्रसाद के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके और उनके परिवार से जुड़े कथित रेलवे-नौकरियों के लिए जमीन घोटाले में सीबीआई मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने लालू की इस दलील को खारिज कर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत एफआईआर टिकाऊ नहीं है क्योंकि कानून 2018 में पेश किया गया था जबकि आरोप 2004-2009 के हैं।यह मामला रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्तियों के बदले में लालू और उनके परिवार को सस्ते दरों पर भूमि पार्सल के कथित हस्तांतरण से संबंधित है। न्यूज नेटवर्क

(टैग्सटूट्रांसलेट)इंडिया(टी)इंडिया न्यूज(टी)इंडिया न्यूज टुडे(टी)टुडे न्यूज(टी)गूगल न्यूज(टी)ब्रेकिंग न्यूज(टी)लालू(टी)आरजेडी(टी)लैंड-फॉर-जॉब(टी)जस्टिस रविंदर डुडेजा(टी)सीबीआई मामला

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button