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SC ने अरावली पर पैनल के लिए विशेषज्ञ मांगे; खनन पर रोक जारी रहेगी

SC ने अरावली पर पैनल के लिए विशेषज्ञ मांगे; खनन पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पर्यावरण मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं को परिभाषित करने वाली समिति के लिए डोमेन विशेषज्ञों के नाम सुझाने को कहा, और कहा कि इस क्षेत्र में केवल वैध खनन की अनुमति दी जाएगी।शीर्ष अदालत ने 29 दिसंबर को अरावली की नई परिभाषा पर नाराजगी पर ध्यान दिया था और पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने 20 नवंबर के आदेश को स्थगित रखा था। इसने सभी खनन को भी रोक दिया था।गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने खनन पर अपने पहले के रोक आदेश को फिलहाल के लिए बढ़ा दिया।अरावली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केवल वैध खनन की अनुमति देंगेसुनवाई के दौरान एक वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी के पास खनन लाइसेंस था और उसने लंबी लड़ाई के बाद खनन का अधिकार हासिल कर लिया है। अब कोर्ट के आदेश के कारण खनन रुका हुआ है।सीजेआई ने कहा, “हम केवल वैध खनन की अनुमति देंगे… विशेषज्ञों को हमें (परिभाषा) बताने दीजिए। हम सभी पुलों को पार करेंगे और सही गंतव्य तक पहुंचेंगे।”पीठ ने वकील जय चीमा से इसमें सहायता करने को कहा. वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर पहले से ही न्याय मित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे हैं।पीठ ने कहा, “हम (पर्यावरण) मंत्रालय से उनके प्रोफाइल के साथ डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल का सुझाव देने का अनुरोध करते हैं। वरिष्ठ वकील से समिति के गठन के उद्देश्य से कुछ प्रतिष्ठित डोमेन विशेषज्ञों के प्रोफाइल देने का भी अनुरोध किया गया है, जैसा कि इस अदालत ने देखा था।”पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि सभी गतिविधियां, विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त फर्मों द्वारा खनन, रुक गया है। “हालांकि, चरणबद्ध तरीके से कुछ प्रारंभिक मुद्दों का उत्तर मिलने तक फिलहाल यथास्थिति बनाए रखनी होगी। इस मामले को समिति के गठन के लिए पोस्ट करें, ”सीजेआई ने कहा।न्याय मित्र द्वारा अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा के पहलू पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के बाद पीठ ने हितधारकों से 10 मार्च तक लिखित नोट जमा करने को कहा।पीठ ने कहा कि वह विशेषज्ञों का पैनल गठित करेगी और सुनवाई की अगली तारीख पर निर्णय लेने के लिए मुद्दों की रूपरेखा तैयार करेगी।इससे पहले, पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक समिति की पिछली रिपोर्ट और फैसले में “कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना छोड़ दिया गया था” और अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी नियामक अंतराल को रोकने के लिए “आगे की जांच की सख्त जरूरत” थी।पीठ ने कहा था, ”पर्यावरणविदों के बीच काफी नाराजगी है, जिन्होंने परिभाषा और इस अदालत के निर्देशों की गलत व्याख्या और अनुचित कार्यान्वयन की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है।”

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