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2020 दिल्ली दंगे: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया

2020 दिल्ली दंगे: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 2020 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य को दोषी ठहराया।कड़कड़डूमा अदालत ने हुसैन को हत्या और दंगों से संबंधित अन्य अपराधों का दोषी ठहराया। हालाँकि, इसने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया।एएनआई के मुताबिक, अदालत ने मामले के संबंध में नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगे के लिए भी दोषी ठहराया।अदालत ने छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। दंगों के बाद उनका शव चांद बाग के पास एक नाले से बरामद किया गया था।उम्मीद है कि अदालत बाद में सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेगी।अधिक विवरण की प्रतीक्षा है.

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