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‘सबूतों की कमी, दोषपूर्ण जांच’: दिल्ली की अदालत ने 2009 के एसिड अटैक मामले में तीनों को बरी कर दिया; फैसले को चुनौती देगी पीड़िता

'सबूतों की कमी, दोषपूर्ण जांच': दिल्ली की अदालत ने 2009 के एसिड अटैक मामले में तीनों को बरी कर दिया; फैसले को चुनौती देगी पीड़िता

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2009 के एसिड हमले के एक मामले में तीन आरोपियों को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया, उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय होने के 16 साल बाद।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने तीनों – यशविंदर, उनकी पत्नी बाला और मनदीप मान – को बरी कर दिया, जिन पर हरियाणा के पानीपत में एक एमबीए छात्र पर हमले को अंजाम देने के लिए एक अन्य आरोपी, जो उस समय एक किशोर था, के साथ साजिश रचने का आरोप था।बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीड़ित के वकील ने कहा कि फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।अधिवक्ता मदिया शाहजर ने संवाददाताओं से कहा, “अपर्याप्त सबूतों के अलावा, अदालत ने दोषपूर्ण और अधूरी जांच और रिकॉर्ड पर पीड़ित के साक्ष्य की अनुपस्थिति का हवाला दिया, हालांकि जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।”वकील ने कहा, “हालांकि अदालत ने सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन कहा कि 16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद न्याय – सहानुभूति नहीं – की मांग की गई थी। फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में और यदि आवश्यक हुआ तो उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।”मामले में विस्तृत आदेश 26 दिसंबर को जारी किया जाएगा. 4 दिसंबर को, पीड़िता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले के मामलों में देरी से सुनवाई को “सिस्टम का मजाक” करार दिया और सभी उच्च न्यायालयों को चार सप्ताह के भीतर ऐसे लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मामले में लंबे समय तक देरी को भी “राष्ट्रीय शर्म” बताया और आदेश दिया कि सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाए। 2013 में यह मामला हरियाणा से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।(पीटीआई इनपुट के साथ)

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