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संभल हिंसा मामला: कोर्ट ने पूर्व CO, SHO के खिलाफ FIR का आदेश दिया; पुलिस अपील करेगी

संभल हिंसा मामला: कोर्ट ने पूर्व CO, SHO के खिलाफ FIR का आदेश दिया; पुलिस अपील करेगी

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चंदौसी की एक अदालत ने 2024 की संभल हिंसा के संबंध में संभल के पूर्व सर्कल अधिकारी अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के पूर्व प्रभारी अनुज तोमर और अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को यामीन की याचिका पर पारित किया था, जिनका बेटा अशांति के दौरान घायल हो गया था। यामीन ने आरोप लगाया कि उनके 24 वर्षीय बेटे आलम को 24 नवंबर, 2024 को शाही जामा मस्जिद इलाके के पास पुलिस ने गोली मार दी थी, जब वह पापड़ बेच रहा था।शिकायत में चौधरी, तोमर और 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम हैं। वकील चौधरी अख्तर हुसैन साजेब ने पीटीआई को बताया कि अदालत ने एफआईआर की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली।संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आदेश को चुनौती दी जाएगी, यह तर्क देते हुए कि न्यायिक जांच पहले ही की जा चुकी है।शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए।

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