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मेघालय हनीमून मर्डर केस में आरोप तय

मेघालय हनीमून मर्डर केस में आरोप तय

शिलांग: मेघालय की एक सत्र अदालत ने इंदौर स्थित व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बुधवार को पांच संदिग्धों के खिलाफ आरोप तय किए, जिनकी मई में चेरापूंजी में हनीमून यात्रा के दौरान हत्या ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था – पूर्वोत्तर राज्य में बमुश्किल कुछ हफ्ते पुरानी शादी का अंत मौत के रूप में हुआ।आरोपी – राजा की पत्नी, सोनम रघुवंशी, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह, और उसके दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी – अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश हुए और सभी आरोपों से इनकार किया। अदालत ने बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या), 238(ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए।पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, सोनम और कुशवाह ने कथित तौर पर राजा की हत्या की साजिश रची थी और हत्या को राजपूत, चौहान और कुर्मी ने अंजाम दिया था। सूत्रों ने कहा कि समूह को रसद सहायता प्रदान करने के आरोपी तीन अतिरिक्त संदिग्धों के खिलाफ जल्द ही दूसरी चार्जशीट आने की उम्मीद है।

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