मुर्शिदाबाद में बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़: बीजेपी ने टीएमसी के मनीरुल, ममता पर ‘उकसाने’ का आरोप लगाया; एफआईआर दर्ज, 2 गिरफ्तार

मुर्शिदाबाद के फरक्का में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) में सोमवार दोपहर को अज्ञात लोगों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, जिसमें एक चुनाव अधिकारी घायल हो गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। भाजपा विधायक गौरी शंकर ने सत्तारूढ़ टीएमसी फरक्का विधायक मनीरुल इस्लाम पर सरकारी संपत्ति में हुई तोड़फोड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया।तीखे हमले में, शंकर ने राज्य भर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंगे और हिंसा के लिए उकसाने के लिए ममता बनर्जी पर भी हमला किया।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शंकर ने कहा, “आज, फरक्का विधायक मनीरुल इस्लाम ने ब्लॉक कार्यालय में तोड़फोड़ की। एक जन प्रतिनिधि संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, या वे बांग्लादेशी हैं जो सोचते हैं कि वे भारत में एक ब्लॉक कार्यालय में तोड़फोड़ कर सकते हैं?”उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा, “जनता उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार है। 2026 के चुनाव में चाहे मनीरुल हों या कोई और, उन्हें जनता से जवाब मिलेगा।”बीजेपी ने बंगाल सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा, “ममता बनर्जी राज्य भर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंगा करने, हिंसा करने और संपत्ति को नष्ट करने के लिए उकसा रही हैं. ये सभी कार्रवाई ममता बनर्जी के निर्देशों के तहत की जा रही हैं. और बंगाल में जहां भी भ्रष्टाचार, कदाचार या विनाश हुआ है, वह सब ममता के आदेश के तहत हुआ है. और आज की कार्रवाई भी ममता के निर्देश पर की गई है.”खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) जुनैद अहमद द्वारा दायर लिखित शिकायत के अनुसार, घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई जब कार्यालय में सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) की सुनवाई चल रही थी। बीडीओ ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों का एक समूह अचानक कई आधिकारिक कमरों में घुस गया और कथित तौर पर बीएलओ, संयुक्त बीडीओ, ओसी चुनाव और अन्य सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के सामने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।अराजकता के दौरान, एक एईआरओ खुद को बचाने की कोशिश में कथित तौर पर घायल हो गया।उपद्रवियों के खिलाफ फरक्का पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पीडीपीपी अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद जांच के सिलसिले में दो गिरफ्तारियां की गई हैं।
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