‘मुकदमे में देरी तुरुप का पत्ता नहीं’: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को कोई राहत नहीं- SC ने जमानत याचिका क्यों खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि अभियोजन सामग्री ने उमर खालिद और शारजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा किया, जिससे यूएपीए की धारा 43 डी (5) के तहत जमानत पर वैधानिक रोक लगती है।
पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने के एक साल बाद जमानत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।इस बीच, शीर्ष अदालत ने मामले में 5 अन्य आरोपियों को बारह कड़ी शर्तें जोड़ते हुए जमानत दे दी।सभी सात आरोपियों ने दो सितंबर को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।SC ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत क्यों खारिज की?शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी आरोपी एक ही स्तर के नहीं हैं. इसमें कहा गया कि खालिद और इमाम दोनों की साजिश में “रचनात्मक भूमिका” थी।शीर्ष अदालत ने कहा, “उमर खालिद और शरजील अलग-अलग स्तर पर खड़े हैं और इसे समानता और दोषीता के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक अदालत बन जाती है जो व्यक्तिगत रूप से जमानत याचिकाओं की जांच करती है ताकि यह देखा जा सके कि क्या सुनवाई से पहले की स्वतंत्रता आकर्षित होती है। साथ ही स्वतंत्रता का मूलभूत महत्व है, संविधान अलगाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं करता है।”“यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन सामग्री ने अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप का खुलासा किया है। वैधानिक सीमा इन अपीलकर्ताओं को आकर्षित करती है। कार्यवाही का यह चरण उन्हें जमानत पर रिहा करने को उचित नहीं ठहराता है। मौत या विनाश के अलावा इस प्रावधान में ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो सेवाओं को बाधित करते हैं और अर्थव्यवस्था को खतरे में डालते हैं।”अदालत ने कहा कि यूएपीए के तहत अभियोजन में, मुकदमे में देरी “ट्रम्प कार्ड” के रूप में काम नहीं करती है जो स्वचालित रूप से वैधानिक सुरक्षा उपायों को विस्थापित कर देती है।“यूएपीए एक विशेष क़ानून के रूप में एक विधायी निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है कि किन शर्तों पर प्री-ट्रायल चरण में जमानत दी जा सकती है। देरी न्यायिक जांच को बढ़ाने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करती है। चर्चा देरी और लंबे समय तक हिरासत में रखने तक ही सीमित रह गई है। यूएपीए अपराध शायद ही कभी पृथक कृत्यों तक ही सीमित होते हैं। वैधानिक योजना इस समझ को दर्शाती है,” यह कहा।इसमें कहा गया, “यूएपीए की धारा 43डी(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से हटती है। (लेकिन) यह न्यायिक जांच या डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत से इनकार करने के आदेश को बाहर नहीं करती है।”इस बीच, सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पेश हुए वकीलों ने ज्यादातर देरी और सुनवाई शुरू होने की संभावना पर बहस की। अदालत को यह भी बताया गया कि वे एक मामले में पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, जिसमें उन पर यूएपीए के तहत अपराध करने के गंभीर आरोप हैं।दलील यह भी दी गई कि पांच साल बीत जाने के बाद भी हिंसा का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दंगे भड़काए।क्या हैं आरोपफरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक कथित साजिश के संबंध में खालिद पर कई अन्य लोगों के साथ आरोप लगाए गए हैं।खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, उस पर आतंकवादी गतिविधि और साजिश सहित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।इसके अतिरिक्त उन पर हत्या, दंगा, देशद्रोह, साजिश और सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए थे।दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और पांच सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए.2 सितंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इमाम, खालिद और सात अन्य – मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसी दिन, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने सह-अभियुक्त तस्लीम अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी।अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने पाया कि, प्रथम दृष्टया, कथित साजिश में इमाम और खालिद की भूमिका “गंभीर” थी, यह देखते हुए कि उन्होंने “मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की सामूहिक लामबंदी को उकसाने” के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे।
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