पूर्व बीआरएस विधायक, एक जर्मन नागरिक, अभी भी सदन से पेंशन प्राप्त करते हैं

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा करने के एक साल बाद कि पूर्व बीआरएस विधायक चेन्नमनेनी रमेश भारतीय नागरिक नहीं हैं और विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपनी जर्मन नागरिकता छुपाने के लिए उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उन्हें पूर्व विधायक के रूप में 60,000 रुपये की पेंशन मिल रही है।कांग्रेस विधायक आदि श्रीनिवास ने विधानसभा सचिव से रमेश को पेंशन का भुगतान नहीं करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि वह किसी भी सरकारी लाभ के हकदार नहीं हैं, और जर्मन नागरिक को पहले से ही दिए गए लाभ, परिलब्धियां और वेतन की वसूली की मांग की है।रमेश की नागरिकता को चुनौती देने वाले श्रीनिवास ने कहा, “चूंकि मेरे पिछले अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं फिर से विधानसभा सचिव और स्पीकर से उनकी पेंशन तुरंत रोकने का आग्रह कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस मुद्दे पर फिर से हाई कोर्ट जाऊंगा।”सूत्रों ने कहा कि विधानसभा सचिव ने पहले श्रीनिवास को सूचित किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश में रमेश से वेतन और अन्य परिलब्धियां वसूलने का उल्लेख नहीं है, और मौजूदा नियमों के तहत ऐसी वसूली करने का कोई प्रावधान नहीं है।तेलंगाना विधानसभा नियमों के तहत, पूर्व विधायक पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अन्य लाभों के हकदार हैं। चूंकि रमेश ने वेमुलावाड़ा से विधायक के रूप में चार कार्यकाल पूरे किए थे, इसलिए उन्होंने दिसंबर 2023 से मासिक पेंशन के रूप में 50,000 रुपये से अधिक प्राप्त किए। अदालत के आदेश के बाद, रमेश ने हर्जाने के रूप में 30 लाख रुपये का भुगतान किया।तेलंगाना के पूर्व महाधिवक्ता के राम कृष्ण रेड्डी ने कहा, “विधान सचिव पेंशन के मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष यह तय कर सकते हैं कि रमेश पेंशन के हकदार हैं या नहीं, क्योंकि यह अदालती मामले के निपटारे के बाद लिया जाने वाला निर्णय है। श्रीनिवास इस मुद्दे पर सक्षम अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।”उन्होंने कहा कि श्रीनिवास ने रमेश द्वारा विधायक के रूप में सेवा की अवधि के लिए उन्हें निर्वाचित घोषित करने के लिए एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले को ‘फिर से उठा’ नहीं सकता क्योंकि चुनाव का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।रमेश के एक करीबी सूत्र ने टीओआई को बताया, “यहां तक कि जब वर्तमान विधायक ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी परिलब्धियों और पेंशन के बारे में कोई बात नहीं की।”
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