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‘द केरल स्टोरी 2’ के लिए राहत: उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को दो सप्ताह के लिए रोकने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी

Relief for ‘The Kerala Story 2’: High court pauses single judge order halting film release for two weeksखंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी।यह घटनाक्रम राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है, जिसमें निर्माता ने इसकी रिलीज के खिलाफ दी गई पूर्व अंतरिम राहत को चुनौती दी है।गुरुवार को जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी. अदालत ने पाया था कि सेंसर बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रथम दृष्टया “कानून की आवश्यकता पर ध्यान न देना” स्पष्ट है।न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि “सांप्रदायिक वैमनस्यता या किसी समुदाय को अपमानित करने की संभावना भी प्रथम दृष्टया फिल्म में शामिल है”, और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के बिना इसे रिलीज़ करना कानूनी रूप से अनुचित होगा।टीज़र का जिक्र करते हुए, अदालत ने आगे कहा था कि इसमें “प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है”।एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद, फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने गुरुवार देर रात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।अपील पर न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीवी बालाकृष्णन की पीठ ने सुनवाई की, जिसने गुरुवार रात अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद शुक्रवार को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शाह ने अपनी अपील में तर्क दिया कि फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती है और तर्क दिया कि “फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को चित्रित करती है”।उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि रिलीज रोकने से निर्माता “आर्थिक रूप से खत्म” हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म 27 फरवरी को पूरे भारत में लगभग 1,500 थिएटरों और विदेश में 300 से अधिक थिएटरों में प्रदर्शित होने वाली थी।शुक्रवार के फैसले के साथ, पहले के आदेश का क्रियान्वयन अब दो सप्ताह के लिए स्थगित रखा गया है।

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